
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वालों को राहत दी है। सरकार ने 183 किस्म के अपराधों को समाप्त कर दिया है जिसमें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का अपराध भी शामिल है।

183 अपराधों को गैरअपराध बनाया जाएगा
सूत्रों की मानें तो जनविश्वास बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति- जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है. जनविश्वास बिल के जरिए 42 केंद्रीय कानूनों में 183 अपराधों को गैरअपराध बनाया जाएगा. इससे Ease of doing Business और Ease of Living आसान होगी. जेपीसी ने इन 42 केंद्रीय कानूनों में सुधार के लिए 19 अलग-अलग मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया है.
6 महीने की सजा का है प्रावधान
इन्हीं कानूनों के तहत प्लेटफॉर्म पर भीख मांगना भी अपराध की श्रेणी में आता था. प्लेटफॉर्म पर यदि कोई भीख मांगता पकड़ा जाता तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती थी.
More Stories
योगी आदित्यनाथ के भाषण पर सत्तापक्ष की ठंडी प्रतिक्रिया : क्या लखनऊ के सियासी मौसम बदलने वाला है
Exit poll: एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस और bjp में कड़ा मुकाबला: तेलंगाना कांग्रेस सरकार
यूपी में 1 हजार primary school बन्द करने की तैयारी। इनमे सात सौ प्रायमरी और 300 अपर प्रायमरी शामिल: