
लखनऊ। ग्राम पंचायत की जमीन का इस्तेमाल अब उद्योगपति आसानी से कर पाएंगे। सरकार ने राजस्व संहिता 2020 में जरूरी संसोधन कर दिया है। पहले ग्राम पंचायत की जमीन बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति के नहीं ली जा सकती थी। लेकिन इस संशोधन के बाद अब sdm ग्राम समाज की जमीन पर विकास कार्य के नाम पर आसानी से हस्तांतरण कर सकते हैं।
मेरठ में इसी तरह का एक शासनादेश आया है जिसमें पंचायत की जमीन 11 उद्योगपतियों को देने का शासनादेश है। जिस पर कार्रवाई की जा रही है।


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