
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को हरी झंडी देते हुए सरकार से 2 दिनों के भीतर आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आरक्षण संबंधी सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए चुनाव को अपनी हरी झंडी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार ने दो दिन के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दी है.
यूपी सरकार ने कहा अगर कोर्ट इजाज़त देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था, 7 मार्च 2023 को आयोग ने आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी.
नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी थी …
बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा बिना आरक्षण ही चुनाव कराए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था और बिना आरक्षण चुनाव पर रोक लगा दी थी।
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