
लखनऊ। अगर 4 दिनों के भीतर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप की गाड़ियों में नहीं लगे तो ₹5000 जुर्माना देने के लिए तैयार रहें।
सरकार ने सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में आगामी 15 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। 14 नवंबर के बाद यदि कोई भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाया गया तो उससे कम से कम ₹5000 जुर्माना वसूला जाएगा।
दो पहिया वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन फीस 300 से ₹400 है वहीं पर आपको चार पहिया वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट High Security Number Plate Price List UP ₹600 से लेकर ₹1100 तक देनी पड़ सकती है।
प्रदेश भर में लगभग 25 लाख छोटे-बड़े वाहनों से सरकार कम से कम 30000 करोड़ रूपया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के माध्यम से वसूलना चाहती है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत:
केंद्र सरकार ने हाई–सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर-कोडेड स्टिकर की कीमत तय नहीं की है, जिसका अर्थ है कि उनकी लागत राज्य से अलग-अलग होगी। हालांकि, HSRP चार पहिया वाहनों के लिए 590 से 860 रुपए और दोपहिया के लिए 320 से 500 रुपए के बीच खर्च होने की संभावना है। और कलर कोडेड स्टिकर की लागत करीब 100 रुपए है।
Siyam.in वेबसाइट पर करें अप्लाई
वाहन मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम की वेबसाइट (siam.in) पर ही आवेदन करना होगा। सियाम एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सप्लाई करेगी। कंपनी के नाम से पोर्टल बनाया गया है। इस पर जाकर वाहन चालक नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं।
अमेरिकी कंपनी को होगा करोड़ों डॉलर का फायदा
जबसे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक करने का काम अमेरिकी कंपनी Siam को दिया है कंपनी के शेयर सातवें आसमान पर हैं। फिलहाल कंपनी का कारोबार$13,458,671 है।
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