
लखनऊ। टीईटी पास अभ्यर्थियों के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं पहले तो परीक्षा का पेपर लीक हुआ फिर लंबे इंतजार के बाद परीक्षा हुई और उसके बाद या परिणाम कोर्ट कचहरी के चक्कर में अटक गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम आदेश तक टीईटी पास अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को टीईटी ( प्राइमरी लेवल ) में शामिल होने से रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया यह आदेश।
याचिकाकर्ता प्रतीक मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने दिया यह आदेश ।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब*मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं, 16 मई को होगी याचिका पर अगली सुनवाई*
याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को जारी अपने आदेश में एनसीटीई के 28 जून 2018 को जारी उस नोटिफिकेशन को कर रद्द कर दिया जिसके जरिए बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह करार दिया था
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पहले ही कहा था कि बीटीसी वालों को दिया जाएगा मौका
आज इस फैसले के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का वह बयान फिर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था की भर्ती होगी तो बीटीसी वालों को दिया जाएगा मौका फिलहाल भर्ती का कोई प्रपोजल नहीं है
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