
मुंबई। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर फिलहाल आगे ना बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग से असली शिवसेना के रूप में उसे मान्यता देने का अनुरोध किया था जिस पर आयोग ने उधव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को भी नोटिस जारी किया था।
टल सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार
इधर मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद में जुटे एकनाथ शिंदे और भाजपा इस फैसले के बाद कुछ दिन और मंत्रिमंडल विस्तार टाल सकते हैं।
शिंदे सरकार पर संकट के बादल
जानकारों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने बागी गुट को मान्यता नहीं दी तो एकनाथ शिंदे गुड के सभी विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी ऐसी स्थिति में शिंदे सरकार का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव से लेकर सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया का न्यायिक परीक्षण करेगा।
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