
प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला अधिकारियों के भूमि विवाद में हस्तक्षेप करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप की मदद से भू-माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी का हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
मथुरा की एक निर्माण कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सुधारात्मक आदेश पारित करने का राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया।
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