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प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं : केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट ने पलट दिया:

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी मांगना आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ा है। आज गुजरात हाई कोर्ट ने न केवल उनकी याचिका खारिज कर दी बल्कि ₹25000 का जुर्माना भी ठोक दिया।

आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर कर प्रधानमंत्री की शैक्षिक डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की थी जब यह सूचना संबंधित विश्वविद्यालय ने नही दी तो केंद्रीय सूचना आयोग में याचिका दाखिल की जहां पर केंद्रीय सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता यानी अरविंद केजरीवाल को वांछित सूचना देने का निर्देश दिया गया । केंद्रीय सूचना आयोग के विरुद्ध गुजरात हाई कोर्ट में अपील की गई जहां अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा के प्रधानमंत्री को अपनी शैक्षिक डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ।

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