प्रयागराज। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि टेट डिग्री के बिना प्राथमिक विद्यालय में किसी भी अध्यापक को प्रोन्नति नहीं मिलेगी।
हाई कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक अध्यापकों को बड़ा झटका लगा है जो सरकार से बिना टीईटी पदोन्नति की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट ने टीईटी अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के पदोन्नति पर रोक लगा दी है और कहां है कि बिना टीईटी किसी को भी पदोन्नति नहीं दी जाएगी।
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