अवधभूमि

हिंदी न्यूज़, हिंदी समाचार

धोखाधड़ी के मामले में भाजपा विधायक कोर्ट में तलब:

प्रतापगढ़ ।श्री हनुमान मंदिर की बेस कीमती जमीन हथियाने के चक्कर में दर्ज हुई प्राथमिकी पर प्रेषित आरोप पत्र में कोर्ट ने विधायक राजेंद्र मौर्य सहित अभियुक्त को किया तलब । उल्लेखनीय की नगर के रंजीतपुर चिलबिला अंतर्गत स्थित श्री हनुमान मंदिर में वर्ष 2012 एवं 2013 में वर्तमान विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य द्वारा कुछ चंद्र रुपयों में नुमाइसी इकरारनामा करके भूमि हथियाने के कुचक्र में कराए गए पंजीकृत इकरारनामें को संज्ञान लेते हुए मंदिर से जुड़े पदाधिकारी द्वारा इस बात की शिकायत किए जाने कि वर्तमान विधायक द्वारा अपने अन्य सहयोगी जालसाजों के सहयोग से जिस भूमि को क्रय विक्रय संबंधी अधिकारों पर भी रोक लगी हुई है, का नुमाइशी तौर पर चंद रूपयों में प्रतिफल दिखाते हुए इकरारनामा कर लिया गया है, जबकि संबंधित भूमि को क्रय विक्रय करने से ही प्रतिबंधित किया गया है ।
मंदिर पदाधिकारी के शिकायत के उपरांत तत्कालीन राजस्व तथा पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गई संयुक्त जांच के उपरांत दर्ज हुई प्राथमिकी में विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था,जिसमें प्रकरण में जमानत के लिए उपस्थित हुए वर्तमान विधायक राजेंद्र मौर्य को जेल भी जाना पड़ा था,अब प्रकरण के विचारण के समय उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में उनकी संलिप्तता मात्र राजनीतिक कारणों से छवि खराब करने के उद्देश्य की गई थी इसलिए आरोप पत्र के उपरांत उन पर लग गए चार्जों से उनको मुक्त किया जाए । मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने विस्तार से अध्ययन के उपरांत तमाम विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रकरण में वर्तमान विधायक राजेंद्र मौर्य सहित अन्य अभियुक्तों को के विरुद्ध आरोप विरचन हेतु तमाम साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में 13 फरवरी 2025 को दो मुकदमों में तलब किया गया है ।
उल्लेखनीय है कि हनुमान मंदिर भूमि प्रकरण के जालसाजी के आरोप में आरोपी वर्तमान विधायक राजेंद्र मौर्य द्वारा प्रकरण में शासन से भी मुकदमा वापसी के प्रयास किए गए थे किंतु वर्तमान परिदृश्य में उन्हें उसमें कोई सफलता नहीं मिली न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों से विधायक समेत अभियुक्तों को करारा झटका लगा है

About Author