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जेल से जिंदा नहीं निकलेंगे बलात्कार के आरोपी: पास्को कोर्ट ने सुनाया अमृतसर पर्यंत कारावास का फैसला

प्रतापगढ़। वादी मुकदमा के अनुसार दिनांक 23/09/2022 को उसकी अवयस्क पुत्री दवा लेने रामापुर बाजार के लिए घर से निकली किन्तु वहां से अपने मामा के घर चली गयी।वहां से लौटते समय विश्वनाथगंज बाजार के पास शिवम सरोज पुत्र इंदपाल निवासी कोट का पुरवा,मो० रफीक पुत्र हामिद निवासी पवारपुर,मो०तफ़्सीर पुत्र फहीम व मुन्नू पुत्र मो० सईद निवासीगण गोवर्द्धनपुर समस्त थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ बेहोशी की दवा सुंघाकर गजेहड़ा के जंगल में ले गए जहां पर शिवम,तफ़्सीर,रफीक ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया तथा मुन्नू रेकी कर रहा था।

विशेष विचारण संख्या 1309/22,अपराध संख्या 39/22,धारा-363/34

,366/34,392/34,376D,412,109 भा०द०वि० एवं 5g/6 पॉस्को अधिनियम थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ में सभी आरोपियों को हुई सज़ा!

न्यायालय ने महज साढ़े तीन माह में इस गम्भीर मामले का विचारण करके दोषियों को सुनाई सजा!

अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता के मानसिक एवं चिकित्सीय उपचार की पूर्ति एवं पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी!

मामले की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉस्को अधिनियम श्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया।

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