नई दिल्ली। पॉलीटिकल पार्टी को मिलने वाले राजनीतिक चंदे या बांड की जानकारी पाने का अधिकार आम आदमी को नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने यह दलील दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों को कहां से और कितना चंदा आया है इसका बुरा जानने का अधिकार आम आदमी को नहीं है।
केंद्र सरकार की यह दलील उन लोगों के लिए झटका है जिन्हें उम्मीद थी की पारदर्शी व्यवस्था का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार चंदे के स्रोत को सार्वजनिक करेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार सुनवाई जारी रखी है।
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