अवधभूमि

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कोर्ट के शिकंजे में फंसा प्रतापगढ़ का नटवरलाल:

प्रतापगढ़ ।अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन यतेंद्र पाल सिंह ने राम जी उमरवैश निवासी रंजीतपुर चिलबिला तहसील सदर थाना कोतवाली नगर को NIएक्ट में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थ दंड से दंडित किया साथ ही दोष सिद्ध राम जी उमरवैश को आदेशित किया कि वह चेक में वर्णित राशि 14 लाख रुपया मय ब्याज 6 लाख रुपया परिवाद दाखिल करने की तिथि से प्रतिकार स्वरूप दो माह के अंदर परिवादी दिनेश चंद्र जायसवाल को देना सुनिश्चित करें इस प्रकार दोष सिद्ध राम जी उमरवैश को अंकन ₹20 लाख की धनराशि परिवादी को देना होगा। परिवादी के अनुसार विपक्षी राम जी उमरवैश ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन अवधि में व्यवसाय सुचारू रूप से ना चल पाने के कारण अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की बात बताते हुए परिवादी से 15 लाख रुपए की सहायता मांगी जिसे दो माह में लौटा देने का आश्वासन दिया विपक्षी द्वारा मांगी गई रकम परिवादी ने स्वयं तथा अपने पुत्र से प्राप्त कर विपक्षी को नवंबर 2020 में अंकन 14 लाख रुपए की व्यवस्था कर विपक्षी राम जी उमरवैश को प्राप्त कराया । और उक्त रुपया पाने के पश्चात विपक्षी ने आश्वासन दिया कि एक माह में रुपया लौटा देगा परिवादी के द्वारा दिसंबर द्वितीय सप्ताह में अपने रुपए के बाबत विपक्षी से कथन करने पर विपक्षी द्वारा तत्काल दिनांक 18/ 12/ 2020 को चेक बाबत 14 लाख रुपया हस्ताक्षर कर बैंक ऑफ़ बड़ोदा कौहडौर का दिया गया जिसे परिवादी ने जब दिनांक 31/ 12/ 2020 को अपने चालू खाता बैंक ऑफ बड़ौदा महुली में लगाया तो दिनांक 31/ 12/ 2020 को उक्त चेक अनादरित हो गया परिवादी ने धन भाव के कारण चेक अनादरित होने की सूचना जरिये डाक 13/ 1 /2021 को प्रेषित किया। विधिक नोटिस दिए जाने के बाद भी विपक्षी ने आज तक न तो पैसा लौटया और ना ही नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर विवश होकर परिवादी ने परिवार प्रस्तुत किया।

इस मामले में वादी की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला ने की।

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