नष्ट नहीं की जाएगी कोटा से बची हुई शराब:

लखनऊ. पुराने लाइसेंसी को बड़ी राहत मिली है। आबकारी आई तो द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 31 मार्च तक पुराने अनुज्ञपि की जो भी शराब नहीं बिकी है उसे नष्ट नहीं किया जाएगा बल्कि उसे सभी अभिलेखों के साथ सुरक्षित रखा जाएगा और अंतिम निर्णय लखनऊ उच्च न्यायालय की डबल बेंच जहां पर यह प्रकरण बेचारा दिन है उसके अंतिम आदेश के अनुरूप किया जाएगा।

More Stories
वक्फ की प्रॉपर्टी से सरकार का लेना देना नहीं
नीतीश कुमार का खेल खत्म:
कमिश्नर और उनके गुर्गो की वजह से गई आबकारी निरीक्षक की जान: