
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्टोरल बांड के मामले में एसबीआई को तलब कर लिया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा है कि कांस्टीट्यूशन बेंच के आदेश के अनुसार एसबीआई ने खरीददारों का नाम इलेक्टरल बांड खरीदने की तिथि तथा यूनिक अल्फा न्यूमैरिक नंबर सहित सभी डिटेल देने का आदेश दिया था तो एसबीआई ने आदेश का पालन क्यों नहीं किया।
इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से पेन ड्राइव में दिए गए रिकार्ड को वापस मांगा है। इसके पीछे चुनाव आयोग का तर्क है कि उसके पास इसकी कोई मूल कॉपी नहीं है।




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