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आबकारी आयुक्त ने शुरू की नई परंपरा, पहली बार अलग से जारी हुआ विशेष पर्वों का समय आदेश

आबकारी आयुक्त ने शुरू की नई परंपरा, पहली बार अलग से जारी हुआ विशेष पर्वों का समय आदेश

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में आबकारी आयुक्त ने एक नई प्रशासनिक परंपरा की शुरुआत की है। पहली बार क्रिसमस और नववर्ष जैसे विशेष पर्वों को ध्यान में रखते हुए आबकारी की फुटकर दुकानों के संचालन समय को लेकर अलग से लिखित आदेश जारी किया गया है। इससे पहले तक इस तरह का कोई स्पष्ट और पृथक आदेश जारी करने की परंपरा नहीं रही है।

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्रिसमस के अवसर पर 24 और 25 दिसंबर 2025 तथा नववर्ष के अवसर पर 30 और 31 दिसंबर 2025 को प्रदेश भर में आबकारी की सभी फुटकर दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खुली रहेंगी। यह निर्णय शासन के आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में लिया गया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार अब तक विशेष पर्वों पर दुकानें खुलने के समय को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी और कई जिलों में स्थानीय स्तर पर मौखिक निर्देशों या पूर्व प्रचलन के आधार पर काम होता था। लेकिन इस बार आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट आदेश जारी कर यह नई परंपरा स्थापित की है, जिससे पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे और किसी तरह की मनमानी की गुंजाइश न रहे।

आदेश में सभी जिलाधिकारियों और लाइसेंस प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक हलकों में इसे आबकारी विभाग की पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में भी विशेष अवसरों पर इसी तरह स्पष्ट और लिखित आदेश जारी करने की परंपरा कायम रह सकती है।

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