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सेना की जमीन अडानी और रामदेव के हवाले

सेना की जमीन पर अदानी रामदेव और श्री श्री रवि शंकर का कब्जा

अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक से ठीक दो महीने पहले नवंबर 2023, अडानी समूह की सहायक कंपनी होमक्वेस्ट इंफ्रास्पेस ने सरयू नदी के तट पर स्थित एक निर्जन क्षेत्र माझा जमथरा में 1.4 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी। यह जगह मंदिर परिसर से मात्र 6 किमी.

अडानी समूह की सहायक कंपनी ने यह जमीन पूर्व भाजपा विधायक सी.पी. शुक्ला द्वारा स्थापित फर्म से खरीदी थी। शुक्ला ने इसे पिछले साल अयोध्या के एक निवासी से खरीदा था।

फरवरी 2022 में, श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित फाउंडेशन, “आर्ट ऑफ लिविंग” ने माझा जमथरा के उसी क्षेत्र में 5.31 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी। श्री श्री की संस्था खुद को धर्मार्थ ट्रस्ट बताती है।

जुलाई 2023 में, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य, जो योग गुरु और उद्यमी रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से भी जुड़े हैं, और राकेश मित्तल सहित चार अन्य, जो उसी ट्रस्ट से जुड़े हैं, ने उसी क्षेत्र में 3.035 हेक्टेयर जमीन खरीदी।

सारे तथ्य इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी में सार्वजनिक किए थे। लेकिन अब द प्रिंट की रिपोर्ट उससे आगे का कहानी बता रही है। द प्रिंट के मुताबिक जमीन के ये सभी टुकड़े, जिनकी रजिस्ट्रियां द प्रिंट ने देखी हैं, उन्हें राज्य सरकार ने सेना बफर जोन के रूप में अधिसूचित किया था। क्योंकि यह जमीन सेना की जमीन के ठीक बगल में है। फैजाबाद में एक छावनी और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के साथ-साथ एक आवास और पैदल सेना ब्रिगेड भी है

30 मई, 2024 को, इन जमीन सौदों के होने के महीनों बाद, राज्यपाल का कार्यालय, जो युद्धाभ्यास, फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 के तहत इन भूमियों को बफर जोनके रूप में अधिसूचित और डी-अधिसूचित करने के लिए सक्षम है, उसने इस विशेष गांव को डीनोटिफाई कर दिया।

जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने माझा जमथरा को डीनोटिफाई करने के फैसले की पुष्टि की। संयोग से, अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण का एक मामला पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसने इस साल अप्रैल में मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।

प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि इस विशेष गांव को गैर-अधिसूचित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि यह “विकास” के दृष्टिकोण से प्रमुख भूमि पर है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए कानूनी टीम से सलाह ली गई और फिर माझा जमथरा को डीनोटिफाई करने का फैसला लिया गया।” 

अदानी समूह ने कहा जमीन को नियमानुसार खरीदा गया

अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा, “होमक्वेस्ट इंफ्रास्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया लेनदेन पूरी तरह से कानूनी है और सभी कानूनों और विनियमों के अनुसार आयोजित किया गया था। कंपनी ने भविष्य के विकास के लिए एक निजी पार्टी से जमीन का अधिग्रहण किया है।

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