
लखनऊ। 2016 में आबकारी विभाग में सिपाहियों की भर्ती में हुई धांधली का मामला हाई कोर्ट में है और अब इसकी सुनवाई आने वाले 13 में को होने वाली है। बताया जा रहा है कि भारती में हुई धांधली और अनियमितता को लेकर कुछ सिपाही कोर्ट पहुंचे थे जहां कोर्ट में सभी सिपाहियों को पक्षकार बनाने के लिए नोटिस भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि 2016 में चयनित आबकारी सिपाहियों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य ने हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया का बचाव करने के लिए सभी चयनित सिपाहियों को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।






More Stories
🚨ग्रेडेशन-लिस्ट हेराफेरी केस ने हिलाया पूरा आबकारी महकमा
इनसाइड स्टोरी: टास्क फोर्स में तैनाती के बावजूद अमित अग्रवाल की मोलासेस में बढ़ती सक्रियता पर विभागीय चर्चाएँ तेज
अब आधार कार्ड नहीं चलेगा जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में: योगी सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश