लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पंचानवे अधिशासी अभियंताओं को तगड़ा झटका लगा है। जेई से अधिशासी अभियंता तक पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों का डिमोशन करते हुए उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं नियम विरुद्ध प्रोन्नत वेतनमान पाने वाले अधिकारियों से रिकवरी का भी आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने 2008 के पदोन्नति के आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उच्च स्तरीय समिति बनाकर 25% वैकेंसी कोटे से भरा जाए। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रिक्त वैकेंसी में डिप्लोमा होल्डर भी आवेदन कर सकेंगे
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