नई दिल्ली।भारत सरकार ने निर्णय किया है की GST नेटवर्क को PMLA एक्ट के तहत लाया जाएगा। अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी। GST नेटवर्क का पूरा डाटा भी ED से साझा किया जा सकेगा। जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, कारोबारी अथवा फर्म के खिलाफ ED कार्रवाई कर सकेगी।
दरअसल, PMLA एक्ट अवैध तरीके से काले धन को सफेद बनाने से रोकने के लिए साल 2005 में अस्तित्व में लाया गया था. टैक्स चोरी को रोकने के लिए तमाम सरकारी कवायदों के बाद भी काफी हद तक ये संभव नहीं हो पा रहा था. लिहाजा भारत सरकार ने GST नेटवर्क को PMLA एक्ट के तहत व्यापारिक गतिविधियों को लाया जाएगा। और जीएसटी में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने को आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
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