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वक्फ बिल पर सुप्रीम रोक:

नई दिल्ली। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और साथ में यह भी आदेश दिया है कि तब तक वक्फ संपत्तियों में किसी प्रकार का कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होगा।

आज सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल पर कोई आदेश नहीं जारी करने की अपील करते हुए एक सप्ताह का समय मांगा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह का जवाब दाखिल करने का समय दे दिया लेकिन साथ ही किसी प्रकार से वक्फ संपत्तियों में कोई छेड़छाड़ करने पर भी रोक लगा दी।

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