
नई दिल्ली। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और साथ में यह भी आदेश दिया है कि तब तक वक्फ संपत्तियों में किसी प्रकार का कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होगा।
आज सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बिल पर कोई आदेश नहीं जारी करने की अपील करते हुए एक सप्ताह का समय मांगा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह का जवाब दाखिल करने का समय दे दिया लेकिन साथ ही किसी प्रकार से वक्फ संपत्तियों में कोई छेड़छाड़ करने पर भी रोक लगा दी।




More Stories
जहरीली शराब का कहर: ‘Royal Stag’ के लेबल में बिक रही थी मिलावटी शराब, 6 की मौत और 25 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती:
घुसपैठ नहीं रुकी, संख्या करोड़ों में पहुंच गई: सूर्यकांत केलकर
जौनपुर आबकारी विभाग में कथित रिश्वतखोरी का मामला: कोर्ट के आदेश पर निरीक्षक और सिपाही के खिलाफ FIR, अब तत्कालीन डिप्टी एक्साइज कमिश्नर की भूमिका पर भी उठे सवाल