नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को अंतरिम राहत देते हुए 26 जुलाई तक ज्ञान भारती के सर्वे पर रोक लगा दी है और ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को सत्र न्यायालय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.
ये सुनवाई कमेटी की याचिका पर हुई.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा, “हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के जिला न्यायालय का आदेश बुधवार (26 जुलाई) शाम पांच बजे तक अमल में नहीं आएगा और इस बीच पक्षकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में में वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकता है।
सरकार की ओर से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे में एक भी ईट नहीं हिलाई गई है सॉलिसिटर जनरल के इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड लिया है।
More Stories
डीपीसी से पहले कई कर्मचारियों की एसीआर गायब, प्रभावित कर्मचारियों से वसूली में जुटे प्रसेन रॉय और राजकुमार
प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़:
अंबेडकर और संविधान के सम्मान के लिए पुलिस और एफआईआर से नहीं डरेगी कांग्रेस: