पुलिस कस्टडी में मौत पर सरकार सख्त:

लखनऊ। संस्था और उद्यमियों के खिलाफ पुलिस मनमानी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इस संबंध में डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को निर्देशित किया है कि बिना उचित जांच पड़ताल के किसी तरह से प्राथमिकी दर्ज न की जाए।
पुलिस कस्टडी में बढ़ती मौतों के आकड़े एवं प्रताड़ना को लेकर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में उन्होंने कहा की पुलिस कस्टडी में मौत एवं उत्पीड़न पर प्रभावी से रोक लगायी जाए। गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति एवं आरोपी को कतई थाना एवं पुलिस चौकी न लाया जाए। थाना एवं पुलिस चौकी लाए गए व्यक्ति या आरोपी अचानक बीमार होता है तो तुरंत उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जाए।
बता दें कि पुलिस कस्टडी में मौत का मामला काफी तूल पकड़ चुका था कांग्रेस ने इस मामले को लेकर डीजीपी से मुलाकात की थी इसके बाद यह निर्देश जारी हुआ है।
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