कोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन शोधन विधायक यानी पीएमएलए के तहत अब प्रवर्तन निदेशालय बिना कोर्ट की मंजूरी के कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मामला अदालत के संज्ञान में होगा ऐसे किसी मामले में परिवर्तन निदेशालय गिरफ्तारी नहीं करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियां काफी सीमित हो गई हैं अब वह किसी की भी गिरफ्तारी बिना अदालत की मंजूरी के नहीं कर पाएगी यह प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।
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