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यूपी में पूर्व विधायकों की संतान को भी मिलेगी पेंशन

लखनऊ। प्रदेश के योगी सरकार एक ऐसा प्रावधान लेकर आ रही है जिसमें अब पूर्व विधायकों की मृत्यु के बाद उनकी संतान के लिए पेंशन मिल सकेगी। मेरी जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पूर्व विधायक की मृत्यु पर उसकी संतान को 25 साल की उम्र तक पेंशन दी जाएगी।

बताने की इसी तरह का प्रावधान केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने भी किया है। एक तरफ पूरे देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं जिन्हें ठुकरा दिया गया है वहीं पूर्व विधायक की संतानों को भी पुराने पेंशन देने की बात की जा रही है जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया है।

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