
नई दिल्ली। केंद्र सरकार टेलीकॉम बिल में संशोधन करने जा रही है। संशोधित विधेयक के मुताबिक अब ट्राई का अध्यक्ष प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति भी हो सकता है।
सरकार संशोधन विधेयक ला रही है संशोधन के मुताबिक निजी क्षेत्र के किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड का सदस्य अध्यक्ष जिसकी सेवा 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो उसे ट्राई का अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकता है।
अगरिया विधायक संशोधित हो जाता है तो रिलायंस की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। फिलहाल ट्राई का अध्यक्ष कोई सरकारी अधिकारी होता है जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियों को काफी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। यह विचार उसे समय आया है जब टेलीकॉम कंपनियों की नियामक संस्था ट्राई ने कई बड़ी कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने के चलते हजारों करोड़ का जुर्माना लगाया है।
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