हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हुई आबकारी विभाग की फजीहत:


प्रयागराज। आबकारी कमिश्नर गंगादीन यादव के कार्यकाल में बर्खास्त हुए सहायक आबकारी आयुक्त डीपी सिंह जो कि रिटायर हो चुके हैं विवस होकर उन्हें अब उन्हें आबकारी विभाग को जॉइंट एक्साइज कमिश्नर की ग्रेड के अनुसार फंड पेंशन और ग्रेच्युटी देनी पड़ रही है। एसपी सिंह ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ पहले हाईकोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आबकारी विभाग पर जीत दर्ज की बावजूद इसके विभाग ने उनका प्रोन्नत वेतनमान और ग्रेड नहीं दिया और सहायक आबकारी आयुक्त के पद से ही रिटायर कर दिया। इसके बाद एसपी सिंह फिर से कोर्ट पहुंचे जहां कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जॉइंट ग्रेड तक का वेतनमान के अनुसार ग्रेच्युटी फंड और पेंशन देने का निर्देश दिया । कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए मजबूर होकर आबकारी विभाग के पास उनको प्रोन्नत वेतनमान के अनुसार भुगतान करने ग्रेच्युटी फंड और पेंशन देने के लिए विवश होना पड़ा।

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