
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू संगठनों की ओर से संभल की जामा मस्जिद की रँगाई पुताई रोकने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि मस्जिद में कलर पुताई का काम जारी रहेगा लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि किसी भी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
यह फैसला संभल की जामा मस्जिद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित चौधरी के सिंगल बेंच ने सुनाया है। विवाद में समय शुरू हुआ था जब 19 नवंबर 24 को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे का काम शुरू हुआ था।
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