
नई दिल्ली। बिहार में जारी SIR प्रक्रिया पर संक्षिप्त सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया लेकिन चुनाव आयोग से सवाल जरूर पूंछा कि राशन कार्ड और आधार 11 जरूरी दस्तावेज में शामिल क्यो नही है। बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने दोनों दस्तावेज मानने के निर्देश दिए ।
इसके जवाब में आयोग ने कहा कि यह दस्तावेज फर्जी हो सकते है इस पर कोर्ट ने कहा कि सभी दस्तावेज आसानी से फर्जी बन सकते हैं। फिलहाल आयोग इस पर खामोश हो गया। माना जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें इस मुद्दे पर बढ़ सकती हैं।
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