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राहुल ने नहीं मांगी माफी: अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा: तुरंत मिली बेल

नई दिल्ली। मोदी सरनेम के मुद्दे पर राहुल गांधी ने माफी मांगने से इंकार कर दिया जिसके बाद सूरत की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई साथ ही तुरंत बेल भी देगी।

आज सुबह ही कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेने के लिए राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे।

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला चार साल पुराना है। उन्होंने 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी नेकर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण के दौरान कहा था कि ‘सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं?’ राहुल गांधी के इस बयान के बाद वेस्ट सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा राहुल गांधी पर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा। इसी केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 9 जुलाई, 2020 को भी सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था।

सांसद-विधायक की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जानिए

ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी संसद या विधानभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। चूंकि राहुल गांधी को दो साल की ही सजा हुई है, ज्यादा नहीं, इसलिए उनकी संसद सदस्यता बच जाएगी। राहुल अभी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भी लड़ा था जहां उनकी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति इरानी के हाथों हार हो गई थी। स्मृति इरानी अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बहरहाल, राहुल गांधी अपने लंदन में दिए बयानों को लेकर भी घिरे हुए हैं। उनसे माफी मांगे जाने की मांग को लेकर संसद का कामकाज ठप है। इस बीच सूरत कोर्ट से सजा का ऐलान उनकी मुश्किलों में इजाफा ही करेगा।

राहुल पर बीजेपी का हमला

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के लिए सजा की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले से कुछ देर पहले ही कहा था, ‘राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सजा सुनाई जानी चाहिए।’ वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनकी पार्टी को तो नुकसान होता ही है, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आज भी मुझे बताया कि राहुल गांधी के रवैये से सब खराब हो गया। उनकी पार्टी भी डूब रही है।

 राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला चार साल पुराना है। उन्होंने 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी नेकर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण के दौरान कहा था कि ‘सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं?’ राहुल गांधी के इस बयान के बाद वेस्ट सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा राहुल गांधी पर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा।

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