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सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर नहीं मिलेगी पारिवारिक पेंशन: राजस्थान सरकार ने जारी किया शासनादेश

जयपुर। 20 वर्ष तक की सरकारी सेवा में रहने के बाद यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिजनों को अब पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। जी हां आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं राजस्थान सरकार ने नया शासनादेश जारी किया है जिसके मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी।

राजस्थान के वित्त सचिव ने एक शासनादेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 13/07/ 2023 को जारी पारिवारिक पेंशन संबंधी शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवा में 20 वर्ष पूर्ण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी।

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