अवधभूमि

हिंदी न्यूज़, हिंदी समाचार

प्रतियोगी छात्र की हत्या के मामले में कमिश्नर ने गठित की चार सदस्यीय टीम:

हाई कोर्ट में कमिश्नर ने दाखिल किया हलफनामा:

👉

वाराणसी /प्रतापगढ़
नीट प्रतियोगी छात्र नितेश हत्याकांड के मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद पुलिस आयुक्त वाराणसी ने जांच के लिए चार सदस्यीय टीमों का गठन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शपथ पत्र दाखिल किया है।कोर्ट ने अब तक की हुई जांच रिपोर्ट को भी न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था।बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेषपुर अठगवा गांव का नीट प्रतियोगी छात्र नितेश मिश्रा वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के शुकुलपुर सुंदरपुर में रह कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।12, जुलाई 2022 शाम उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के चाचा रवीन्द्र मिश्रा की तहरीर पर आठ दिन बाद भेलूपुर थाने में 11,नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध धारा आई पी सी 302के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन तत्कालीन विवेचक रमाकांत दुबे ने आरोपितों से मिलकर मामले में अठारह दिन में फाइनल रिपोर्ट लगाकर अदालत में पेश कर दिया।इस मामले में मृतक के चाचा ने सीजेएम कोर्ट में प्रोटेस्ट दाखिल किया जिसको अदालत ने स्वीकारते हुए फाइनल रिपोर्ट खारिज करते हुए अग्रिम विवेचना का आदेश दिया चौंक इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा को दिया।उन्होंने भी पूर्व विवेचक की जांच को तस्दीक करते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी।वादी मुकदमा ने तीसरी बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिया जिस पर न्यायालय ने पुनः फाइनल रिपोर्ट रिजेक्ट करते हुए पुनः विवेचना का आदेश किया। पीड़ित सारे प्रकरण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया। जहां उसके अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्रा व संजय द्विवेदी ने घटना की पूरी दलील न्यायालय के सामने रखा।जिस पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी के खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस कमिश्नर वाराणसी को नोटिस जारी कर दिया कि उक्त प्रकरण में अब तक हुई जांच तथा निष्पक्षता से जांच कराते हुए स्वयं हस्ताक्षर कर इसे 27 नवम्बर को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच कराने के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन करते कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया है।जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह होनी है। साभार

About Author