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घर में घुसकर नगदी और ज्वेलरी चेक करेगा आयकर विभाग:

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयकर अधिकारियों को इस बात की छूट दे दी है कि वह किसी भी घर में घुसकर नगदी और ज्वेलरी का हिसाब किताब ले सकते हैं। नए टैक्स बिल के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से आयकर विभाग के अधिकारी सर्वे के तहत किसी भी घर में आशंका होने पर घुस सकते हैं अलमारी तोड़कर उसमें रखे नगदी और ज्वेलरी को भी चेक कर सकते हैं इतना ही नहीं बैंक में रखे लाकर को  भी चेक करने का अधिकार आयकर विभाग के पास है।

लिए जाने आयकर विभाग को मिले अधिकारों के बारे में:

नए इनकम टैक्स बिल की धारा 247 के तहत आयकर अधिकारी कर चोरी या अघोषित संपत्ति के संदेह में किसी भी व्यक्ति के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक डिटेल्स और इंवेस्टमेंट अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

  • इस प्रावधान के अनुसार कर अधिकारी डिजिटल स्पेस के एक्सेस की मांग कर सकते हैं।
  • करदाता की मना करने पर वे पासवर्ड ब्रेक या सुरक्षा सेटिंग्स को बायपास करके डेटा अनलॉक कर सकते हैं।
  • डिजिटल स्पेस में क्लाउड स्टोरेज, ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

इस नए प्रावधान से करदाताओं की निजी जानकारी कर अधिकारियों की पहुंच में होगी। साथ ही, इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना रहेगी। यह प्रावधान कानूनी विवादों को जन्म दे सकता है। भले ही नया आयकर बिल पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन इस बिल के व्यापक दुरुपयोग की आशंका है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ:

सीए कमल अग्रवाल ने कहा कि किसी भी आयकर अधिकारी को डिजिटल जानकारी तक सीधी पहुंच देना गलत है। इसे उच्च अधिकारियों की अनुमति से होना चाहिए। सोशल मीडिया जांच से करदाताओं की निजता का उल्लंघन होगा।

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