फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से पहले पुरानी दुकानों में बची हुई शराब विभाग को वापस लेना होगा:

लखनऊ। हाई कोर्ट लखनऊ की खंडपीठ में पुराने लाइसेंसी को बड़ी राहत देते हुए लॉटरी में दुकानों के व्यवस्थापन से पहले पुरानी दुकान पर बची हुई शराब आबकारी विभाग को वापस लेना पड़ेगा और ड्यूटी फीस समेत शराब का पूरा मूल्य लाइसेंसी को लौटाना पड़ेगा। अधिवक्ता रोहित जायसवाल की तगड़ी दलीलों के बाद आबकारी विभाग बैकफुट पर नजर आया और उसे कोई जवाब नहीं सूझा। कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी लाइसेंसी की बची हुई शराब नष्ट नहीं होगी उसे आबकारी विभाग खरीदेगी और पूरा पैसा लाइसेंसी को वापस करेगा।




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