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यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक: त्रिस्तरीय आरक्षण के साथ होंगे चुनाव

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

बता दे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसी भी दशा में 31 जनवरी तक चुनाव कराने की समय सीमा की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 31 मार्च तक त्रिस्तरीय आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णय के अनुसार आरक्षण प्रावधान के तहत चुनाव की मांग की थी जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिना आरक्षण भी चुनाव कराने का आदेश दिया था।

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