
यूपी के आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस और नए साल के अवसर पर 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। इस तरह 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। आम दिनों में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब की दुकान खुलती है। आबकारी आयुक्त डॉ आदर्श सिंह की ओर से इस संबंध में 12 दिसंबर को पत्र लिखा गया है। जिसको सभी जिलाधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी को पत्र भेजा गया है।
यही आदेश आबकारी विभाग के लिए सर दर्द बन गया है। सर दर्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह आदेश पूरी तरह से अवैध है।
आबकारी पॉलिसी के अनुसार आबकारी आयुक्त दुकानों के बंदी की तिथि तो निश्चित कर सकता है लेकिन दुकानों के खुलने और बंद होने का समय नहीं निर्धारित कर सकता। इसके लिए शासन की कैबिनेट मीटिंग से प्रस्ताव पारित होना अति आवश्यक है।
आबकारी विभाग के तमाम अधिकारी आयुक्त के इस आदेश को लेकर दुविधा में है। दुविधा इसलिए है कि आदेश आबकारी नीति का उल्लंघन है। आबकारी पॉलिसी के अनुसार दुकान खुलने और बंद करने की अवधि का निर्धारण शासन स्तर पर वह भी कैबिनेट की मीटिंग से होगा लेकिन यहां आयुक्त ने अपने स्तर से ही आदेश जारी किया है। बहुत से अधिकारी इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कल कहीं कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ तो क्या जवाब दिया जाएगा।




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