New Delhi …गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्युमेंट्री के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा – याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है.हिन्दू सेना ने अपनी याचिका में भारत में बीबीसी के प्रसारण पर बैन लगाने की माँग की थी. याचिका में कहा गया था कि यह सरकार की छवि खराब करने के लिए यह डॉक्यूमेंट्री बनायी गयी है. BBC समय समय पर इंडिया की छवि ख़राब करने की कोशिश करता रहा है…
दरअसल, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीबीसी पर भारत में संचालन से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इसके साथ ही गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री को साजिश बताते हुए एनआईए जांच की भी मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह याचिका गलत है, SC ऐसे आदेश कैसे पारित कर सकता है. डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है.
इस अवसर पर याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने बीबीसी को जानबूझकर छवि खराब करने का तर्क दिया था.
इस
अवसर पर याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने बीबीसी को जानबूझकर छवि खराब करने का तर्क दिया था.
इस मामले में जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इस पर बहस भी कैसे कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है. साथ ही सवाल पूछते हुए कहा कि आप अदालत से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कैसे कर सकते हैं?
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