
अयोध्या में मंदिर की जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अवैध रूप से बेचने के आरोप में पूर्व पुजारी रामाकांत पाठक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि उन्होंने 21,198.8 वर्ग फुट भूमि को 6 करोड़ रुपये में ट्रस्ट को बेच दिया, जबकि यह सौदा अवैध था.
मंदिर समिति का कहना है कि मंदिर की संपत्ति को बेचना गैरकानूनी है, क्योंकि यह एक पंजीकृत संस्था के अधीन आती है. 2016 में संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुजारी पद से हटाए गए रामाकांत पाठक पर अब गलत जानकारी देकर जमीन बेचने का आरोप है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.




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