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पुराने लाइसेंसी को बड़ी राहत:

कोटे की बची शराब की कीमत ही नहीं आबकारी शुल्क भी वापस करेगा विभाग:

लखनऊ। हजारों की संख्या में पुराने लाइसेंसियों को बड़ी राहत मिली है। 31 मार्च तक जो भी शराब नहीं बिक पाएगी उसे विभाग वापस ले लेगा और शराब की ही कीमत नहीं बल्कि आबकारी शुल्क को भी विभाग वापस करेगा। यह पुराने लाइसेंसी के लिए जहां बड़ी राहत की बात है वहीं विभाग के लिए बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि कम से कम एक करोड़ पेटी देसी और विदेशी शराब प्रदेश भर में बची हुई है और यदि विभाग सब बची हुई शराब की कीमत और आबकारी शुल्क पुराने लाइसेंसी को अदा करेगी तो आबकारी विभाग ने लॉटरी के जरिए जो भी कमाई की है वह खजाना खाली हो जाएगा।

आबकारी की रूल ओवर पॉलिसी  पर बहस करते हुए अधिवक्ता रोहित जायसवाल ने यह राहत दिलवाई है।

लिकर संगठन की ओर से लखनऊ खंडपीठ में पंकज भाटिया की बेंच में प्रस्तुत हुए अधिवक्ता रोहित जायसवाल ने आदेश को इस तरह से स्पष्ट किया है।

विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय लाइसेंसधारकों हेतु आवश्यक सूचना

यह संदेश उत्तर प्रदेश में हमारे विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय लाइसेंसधारकों के लिए है, जिनके पास 31 मार्च 2025 को उनके लाइसेंस की समाप्ति के बाद भी मदिरा का स्टॉक शेष रह जाएगा। हमें यह जानकारी मिली है कि कई लाइसेंसधारकों में यह भ्रम है कि उन्हें केवल मदिरा की मूल लागत ही वापस मिलेगी, जिसमें कर और आबकारी शुल्क शामिल नहीं होंगे। परन्तु उत्तर प्रदेश आबकारी नियमों और माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ के दिनांक 05.03.2025 के आदेश के अनुसार, आप शेष रह गए मदिरा स्टॉक को वापस करके पूर्ण रिफंड राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें सभी कर और शुल्क शामिल हैं।

आप तत्काल उत्तर प्रदेश आबकारी अधिकारियों से वापसी और रिफंड की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए आवेदन दें जिसे उनके कार्यालयों में पंजीकृत डाक द्वारा भी तत्काल भेज दें। यदि आपको आबकारी अधिकारियों से लिखित आवेदन के बावजूद कोई असंतोष होता है, तो आप माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में शरण ले सकते हैं।

-Rohit Jaiswal
(Advocate)
High Court, Lucknow
9532997883,
7007704719

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