
लखनऊ। नव चयनित लाइसेंसी की लाइसेंस फीस नॉन रजिस्टर्ड हेड में जमा की जाएगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जब लाइसेंसी लाइसेंस फीस जमा करेगा तब पोर्टल पर ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। कंपोजिट दुकानों के लाइसेंस फीस का हेड निर्धारित नहीं है इसलिए यह लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा के हेड में जमा होगी। इस संबंध में आबकारी मुख्यालय द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

तो क्या काल्पनिक है कंपोजिट दुकान:
इस चैट से एक बात तो साफ है कि आबकारी मैन्युअल में आपकारी विभाग द्वारा जारी तथा कथित गजट में और विभाग के पोर्टल में कंपोजिट दुकान के लाइसेंस का लेखा शीर्षक उपलब्ध नहीं है। इसीलिए विभाग को कंपोजिट दुकान की लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा के खाते में जमा करनी पड़ रही है।




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