लखनऊ। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरक्षण सूची को वेबसाइट पर 4 दिनों के भीतर अपलोड करने का आदेश दिया है।
गुरुवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए क 4 दिनों के भीतर आरक्षण की लिस्ट नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि आरक्षण मामले पर किसी तरह का विवाद होने की दशा में चुनाव टल सकते हैं लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं रही।
More Stories
कमिश्नर ने किया अवैध आदेश: मुश्किल में आबकारी विभाग:
चल निकली है दिव्य प्रकाश गिरी की ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान:
ऑनलाइन लेनदेन पर अब जीएसटी 18%: