
प्रयागराज. ट्रैक्टर ट्राली से आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर और सख्त नजर आया. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य में हो. कोर्ट ने कहा कि ईंट, बालू आदि ढोने पर रोक तुरंत रोक लगनी चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल केवल कृषि कार्य के लिए करने का कानून बनाने को कहा है.
दरअसल, फिरोजाबाद के अरांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से दुर्घटना में मौत के आरोपी संजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया. साथ ही आरोपी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का मुख्य कार्य कृषि है और जिससे खेतों की जोताई, बुआई, कटाई व अन्य कृषि कार्य के लिए फसल एवं बीज की ढुलाई का काम होता है. लेकिन अनधिकृत रूप से उस ट्रैक्टर ट्राली से ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई की




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