फतेहपुर में देशी शराब की लॉटरी रोकी, विभाग से 2 सप्ताह में मांगा जवाब:

बिना किसी तैयारी के लॉटरी की प्रक्रिया शुरू करना आबकारी विभाग को भारी पड़ गया है। मामला हाईकोर्ट में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और कोर्ट ने एक लाइसेंसी को राहत देते हुए उसकी दुकान की लॉटरी पर रोक लगा दी है।
देशी शराब दुकान धातान 2को माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने लाटरी पे रोक लगा दिया है और राबेद सिंह उर्फ समशेर सिंह को दूकान चलाने की अनुमति दी गई है। जिस ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने दुकान की लॉटरी पर रोक लगाई है वह बहुत ही गंभीर है हाई कोर्ट ने माना है कि बिना अधिकार आबकारी विभाग ने पालिसी बनाने में मनमानी की है। मामले
अब इस मामले की सुनवाई होली यानी 14 मार्च के बाद होगी। अगर हाई कोर्ट ने आबकारी पॉलिसी को गलत मान लिया तो इसका असर पूरी लॉटरी प्रक्रिया पर पडना तय है।





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