कोर्ट ने आज का खारिज करने से किया इनकार
4 हफ्ते में मांगा जवाब

लखनऊ। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से आबकारी विभाग को मामूली राहत मिली है लेकिन मामला खत्म करने से उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। आज सुनवाई के दौरान कई सवालों का जवाब आबकारी विभाग के पास नहीं था और उन्होंने विस्तृत जवाब देने के लिए और समय की मांग की जिस पर राजन राय और ओमप्रकाश शुक्ला की बेंच ने चार हफ्ते के अंदर विभाग को रिज्वांइडर दाखिल करने का निर्देश दिया। डबल बेंच ने यह सवाल फिर से दगा है कि पॉलिसी पहले आई और गजट बाद में क्यों हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता आबकारी आयुक्त की ओर से पेश हुई है वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा की तमाम दलीलों के बावजूद बेंच ने लॉटरी प्रकरण में लाइसेंसी की ओर से दायर याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया।
आबकारी आयुक्त उस समय निराशा में डूब गए जब उनकी सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त करने के अनुरोध को जिसमें लाइसेंसी के अवशेष हुए स्टाक को आबकारी विभाग को वापस लेने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने पॉलिसी पहले आने और गजट बाद में प्रकाशित होने से मामले में आबकारी आयुक्त से हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है।
आबकारी विभाग में ठेके पर रखे गए पूर्व जॉइंट कमिश्नर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव और पूर्व जॉइंट कमिश्नर गिरीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों के चलते आबकारी आयुक्त को आज भी कोर्ट में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।




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