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रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने वालों के लिए 10 साल की जेल का प्रावधान:

थूक या पेशाब मिलकर खाना परोसने वाले लोगों पर सख्त हुई योगी सरकार:

लखनऊ। योगी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसमें खाने में मिलावट करने वाले ढाबा या रेस्टोरेंट मालिकों को 10 साल की जेल हो सकती है।

नए कानून में क्या-क्या होंगे:

जानकारी के मुताबिक नए कानून में निम्नलिखित प्रावधान होंगे:

1- ग्राहक को यदि खाना नहीं पसंद आता तो टेबल पर  ऑर्डर सर्वे करने के बाद भी खाना वापस करना पड़ेगा।

2- ग्राहक को यह पूछने का अधिकार होगा कि खाने में क्या-क्या मिलाया गया है इसको हर हाल में रेस्टोरेंट को बताना पड़ेगा।

3- ग्राहक यदि संतुष्ट नहीं होता है तो वह रेस्टोरेंट या ढाबा की शिकायत पुलिस से भी कर सकता है और पुलिस रेस्टोरेंट या ढाबा मालिक से पूछताछ कर सकती है।

माना जा रहा है कि हाल ही में खाने-पीने के समान में थूक मिलकर बेचने की शिकायत आई थी इसी को बहाना बनाकर सरकार या कानून लेकर आई है।

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