
जौनपुर। एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक कनिष्ठ अभियंता के अपहरण के मामले में दोषी पाया गया है इसके बाद उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही ₹50000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
कल ही एमपी एमएलए कोर्ट में अपहरण के एक मामले में सुनवाई के दौरान धनंजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया था आज इस मामले में अदालत में उन्हें 7 साल की सजा सुना दी।
भरी अदालत में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि मैं इस मामले में निर्दोष हूं। आरोप निराधार और झूठे हैं लेकिन उनकी दलील से अदालत संतुष्ट नहीं हुई थी।




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