25 साल से कम सेवा पर पेंशन और फंड में होगी बड़ी कटौती:

नई दिल्ली। केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका देने जा रही है। आम बजट जारी होने से पहले ऐसे संकेत मिले हैं कि जिन कर्मचारियों की सेवा 25 वर्ष से कम है उन्हें सैलरी का आधा वेतन नहीं दिया जाएगा और ना ही कर्मचारी के फंड में सरकार कोई योगदान करेगी।
पीटीआई के मुताबिक, NPS के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी, जो कि NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं. गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प लेना चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं. सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं।




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