भ्रष्टाचार के मामले में 14 फरवरी को होगी पेशी:

प्रतापगढ़। भ्रष्टाचार गबन और घोटाले के मामले में प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ओपी चौरसिया को हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। पता चला है कि नियम के विरुद्ध एक ठेकेदार की फर्म की निविदा अस्वीकार कर दी और उसका कोई ठोस रीजन नहीं बता पाए। हाई कोर्ट ने इस संबंध में पहले डायरेक्शन जारी किया और जब हाई कोर्ट के डायरेक्शन की अनदेखी हुई दो हाई कोर्ट ने नाराज होकर आप चौरसिया को व्यक्तिगत रूप से 14 फरवरी को पेश होने का आदेश सुना दिया।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामला सदर तहसील से जुड़ा है यहां पर एक ठेकेदार को निविदा में भाग लेने से रोकने के लिए ओम प्रकाश चौरसिया ने यह कहकर निवेद खारिज कर दी कि नगर पंचायत में ठेकेदार का एक काम अभी तक पेंडिंग है लेकिन ठेकेदार ने नगर पंचायत से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया बावजूद इसके ओम प्रकाश चौरसिया ने ठेकेदार की अनदेखी की। हाई कोर्ट में इस संबंध में ओमप्रकाश चौरसिया को नोटिस दिया है और पूछा है कि वह किस आधार पर ठेकेदार की निविदा खारिज किया संपूर्ण अभिलेख के साथ उपस्थित हो।
इससे पहले भी एक मृत ठेकेदार के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान करने का भी इनपर आरोप है।




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