बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप के आधार पर किसी का घर गिराना गलत, हम तय करेंगे दिशा निर्देश

नई दिल्ली। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोप के आधार पर किसी के घर पर बुलडोजर एक्शन गलत है। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसके पिता का घर गिराना बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दिशा निर्देश तय करेंगे और पूरे देश में यही दिशा निर्देश लागू होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बाध्यकारी होंगे।
जमाते हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। जमाते इस्लामी की ओर से कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा सामना मुसलमान को करना पड़ा है और यह भेदभावपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में 2:00 के बाद सुनवाई करेगी।




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